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रूपनगर जिले में जनता की आपत्तियों के लिए पूरक डीएसआर (रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश)।

रूपनगर जिले में जनता की आपत्तियों के लिए पूरक डीएसआर (रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश)।
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रूपनगर जिले में जनता की आपत्तियों के लिए पूरक डीएसआर (रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश)।

उपरोक्त विषय के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश (ईएमजीएसएम), 2020 के खंड 9.3 के अनुसार,
निम्नलिखित प्रावधान है:

“ऐसी स्थितियों में जहां एक द्विभाजित नदी जिले की सीमा या राज्य की सीमा बन जाती है,
सीमा साझा करने वाला जिला/राज्य खनन सामग्री और खनन गतिविधि की निगरानी के लिए संयुक्त कार्य बल का गठन करेगा और
उचित सुझाव प्रदान करके डीएसआर तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग लेगा। ऐसे मामलों में,
तैयार किए गए डीएसआर के मसौदे को दोनों जिलों में संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइटों के माध्यम से सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा जाएगा।”

18/12/2025 30/06/2026 देखें (648 KB)