सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे आरटीआई के रूप में जाना जाता है, एक क्रांतिकारी अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत में सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। अधिनियम, 2005 में भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं के निरंतर प्रयासों के बाद अस्तित्व में आया। यह भारत में सार्वजनिक प्रशासन के आजादी के बाद के युग में मील का पत्थर प्रशासनिक सुधार है। केन्द्रीय सूचना आयोग (2008) की राष्ट्रीय उप-समिति की रिपोर्ट, ‘सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन’ अनुशंसा करता है कि “सभी राज्य सरकारों को सभी मास मीडिया के माध्यम से, लोगों को शिक्षित करने के लिए व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम जानकारी के अधिकार के बारे में साथ ही, एपीआईओ, पीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी की एक निर्देशिका स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। “
आरटीआई के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जिला और उप-जिला स्तरों पर जिला किन्नौर के विभिन्न लोक प्राधिकरणों के लिए पीआईओ / एपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी की एक निर्देशिका तैयार की गई है। सार्वजनिक प्राधिकरणों में राज्य सरकार के विभागों और केंद्र सरकार के दोनों विभाग शामिल हैं। डायरेक्ट्री आम जनता के लिए उपयोगी साबित होगी, जो कि उनके आरटीआई आवेदनों और अपीलों के लिए जिले में अधिनियम के तहत विभिन्न लोक प्राधिकरणों की पहचान, पता लगाने और उनके पास आना है।
सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 (PDF 390 KB)